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सैफ अली खान स्टैबिंग केस: मुंबई पुलिस ने अभियुक्त के लिए पहचान परेड का संचालन किया

मुंबई: मुंबई पुलिस ने बुधवार को आर्थर रोड जेल में सैफ अली खान को छुरा घोंपने वाले मामले में अर्थुलल इस्लाम शहजाद के लिए पहचान परेड का संचालन किया।

अधिकारियों के अनुसार, शेहजाद, जिन्होंने कथित तौर पर चोरी करने के इरादे से सैफ के निवास में प्रवेश किया था, की पहचान घटना के दौरान मौजूद गवाहों द्वारा की गई थी।

पुलिस ने कहा कि उनके पास अपराध से जुड़ने वाले मजबूत सबूत हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और सकारात्मक चेहरे की मान्यता परीक्षण शामिल हैं।

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पिछले महीने, सैफ पर एक घुसपैठिए द्वारा हमला किया गया था, बाद में मोहम्मद तेजसफुल इस्लाम शहजाद के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने कथित तौर पर चोरी करने के लिए अपने घर में प्रवेश किया। एक हिंसक टकराव के दौरान, सैफ ने अपने वक्षीय रीढ़ और अपने शरीर के अन्य हिस्सों में घावों को छुरा घोंप दिया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए लिलावती अस्पताल ले जाया गया।

पहचान परेड अदालत की मंजूरी के बाद एक तहसीलदार की उपस्थिति में आर्थर रोड जेल में वरिष्ठ जेलर के कार्यालय में हुई। स्टाफ नर्स एरियामा फिलिप और आया जुनू, जो हमले के दौरान सैफ के निवास के अंदर मौजूद थे, ने आरोपी की पहचान करने में भाग लिया।

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31 जनवरी को, मुंबई पुलिस ने अभियुक्तों की चेहरे की मान्यता परीक्षण किया।

मुंबई पुलिस ने कहा, “गिरफ्तार मोहम्मद तेजसफुल इस्लाम शहजाद की चेहरे की पहचान ने सकारात्मक परीक्षण किया। परीक्षण के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद में व्यक्ति को एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि की जाती है।”

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जैसा कि जांच जारी है, मुंबई पुलिस ने दावा किया कि उनके पास गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया और मुंबई आने से पहले कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर रहे।

पिछले महीने, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने अफवाहों का खंडन किया कि अभियुक्त की उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते थे। “जब भी किसी आरोप को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसके खिलाफ कई सबूत एकत्र किए जाते हैं। हमने अभियुक्त के खिलाफ बहुत मौखिक, शारीरिक और तकनीकी सबूत पाए हैं … हमने सही व्यक्ति को पकड़ा है,” उन्होंने कहा।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने चोरी करने के इरादे से अभिनेता के निवास में प्रवेश किया।

धारा 311, 312, 331 (4), 331 (6), और 331 (7) भारतीय नाय संहिता (बीएनएस) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी बांग्लादेश में अपने मूल गांव में भागने की योजना बना रहा था, लेकिन ठाणे में हिरानंदानी एस्टेट में हिरासत में लिया गया था।

हालांकि, उनके अधिवक्ता, संदीप शेखने ने पुलिस के दावों से इनकार किया और आरोप लगाया कि “कोई उचित जांच” नहीं की गई थी।

“5 दिनों के लिए एक पुलिस हिरासत दी गई है। अदालत ने पुलिस को 5 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वह एक बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा कि वह 6 महीने पहले यहां आया था, यह एक गलत है। स्टेटमेंट।

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को 21 जनवरी को सर्जरी के बाद लिलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अपने बांद्रा निवास पर लौटने पर, उन्होंने मीडिया का संक्षिप्त अभिवादन किया।


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