नई दिल्ली

दिल्ली छेड़छाड़ मामला: वजीराबाद में 13 वर्षीय मासूम के साथ खौफनाक और शर्मनाक कृत्य, ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार

लड़की ने अपने माता-पिता को दुर्व्यवहार की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई। 

दिल्ली छेड़छाड़ मामला एक बार फिर राजधानी में बच्चों की सुरक्षा और भरोसे के टूटने पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके से एक बेहद परेशान करने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक 55 वर्षीय ई-रिक्शा चालक को 13 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ पिछले तीन वर्षों से कथित तौर पर यौन शोषण और छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना तब प्रकाश में आई जब डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को इस खौफनाक दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की।

दिल्ली छेड़छाड़ मामला: भरोसे का कत्ल और खौफनाक साजिश की शुरुआत

मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, बच्ची के माता-पिता ने 21 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन कर इस खौफनाक घटना की सूचना दी थी।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान 13 वर्षीय मासूम ने पुलिस को जो बताया, वह किसी भी माता-पिता की रूह कंपा देने के लिए काफी है। बच्ची ने बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में ही रहता है और परिवार पिछले कई सालों से उसे अच्छी तरह जानता था। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए, आरोपी ई-रिक्शा चालक बच्ची को जीटीबी नगर (GTB Nagar) स्थित उसके स्कूल से रोज़ाना घर लाने और ले जाने का काम करता था।

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एकांत जगहों का फायदा और धमकियों का खौफनाक सिलसिला

बच्ची ने अपने बयान में खुलासा किया कि स्कूल से घर लौटते समय आरोपी जानबूझकर ई-रिक्शा को सुनसान और एकांत रास्तों से ले जाता था। वहां वह मासूम को गलत तरीके से छूता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। बच्ची का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों में उसके साथ ऐसा कई बार हुआ।

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आरोपी की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। वह बच्ची को डराने-धमकाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का भी इस्तेमाल करता था। बच्ची ने पुलिस को बताया, “उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इस घटना के बारे में अपने माता-पिता या किसी और को बताया, तो वह मेरी हत्या कर देगा। वह मेरे माता-पिता को भी जानता था, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी।”

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दिल्ली छेड़छाड़ मामला: 21 फरवरी की घटना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

इस खौफनाक दुर्व्यवहार का सिलसिला 21 फरवरी को अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति बच्ची को झरोदा कलां मेट्रो स्टेशन (Jharoda Kalan Metro Station) के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसे घर छोड़ने से पहले एक बार फिर उसके साथ छेड़छाड़ की।

इस घटना के बाद बच्ची का सब्र टूट गया। अधिकारी ने बताया, “लड़की ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी मां को उस दरिंदे की करतूतों के बारे में बता दिया। इसके तुरंत बाद, आक्रोशित माता-पिता ने बिना कोई देरी किए पुलिस को मामले की सूचना दी।”

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गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी और आरोपी की गिरफ्तारी

बच्ची के विस्तृत बयान और मेडिकल जांच के आधार पर, वजीराबाद पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75: (यौन उत्पीड़न)

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 (2): (आपराधिक धमकी)

  • पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 10: (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)

इन सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 फरवरी को 55 वर्षीय आरोपी ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया।

आगे की जांच और पीड़िता का मनोवैज्ञानिक परामर्श

पुलिस ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है और उसे बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा आवश्यक काउंसलिंग (परामर्श) दी जा रही है ताकि वह इस गहरे सदमे से बाहर आ सके।

काउंसलिंग के दौरान अधिकारी ने बताया, “बच्ची अभी भी गहरे सदमे में है, लेकिन अब वह यह जानकर सुरक्षित और राहत महसूस कर रही है कि उसे उस दरिंदे का दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा।”

फिलहाल पुलिस इस दिल्ली छेड़छाड़ मामला में गहन जांच कर रही है। जांच अधिकारी अब इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि क्या आरोपी ई-रिक्शा चालक ने अपने वाहन में सफर करने वाले अन्य मासूम बच्चों को भी अपनी इस गंदी मानसिकता का शिकार बनाया है।

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