राजस्थान

किसानों के लिए अच्छी खबर! अब 60% सब्सिडी सोलर पंप, सिद्ध मील के पत्थर पर मिलेगी

आखरी अपडेट:

सरकार सौर पंप प्लांट पर किसानों को 60% सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि वे आसानी से सिंचाई में मदद ले सकें। योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम और भूमि स्वामित्व की शर्तों को पूरा करना होगा …और पढ़ें

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सौर ऊर्जा पंप संयंत्र में भी सब्सिडी दी जा रही है

काजल मनोहर/जयपुर- भारत में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत, किसानों को पॉलीहाउस, बाड़ लगाने और सौर पंप संयंत्रों में सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वे आधुनिक कृषि प्रथाओं का लाभ उठा सकें।

सौर ऊर्जा पंप के साथ बिजली की समस्या को हल करने के लिए हल करें
कृषि विशेषज्ञ बाज्रंग सिंह के अनुसार, फसल सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले किसानों और वे डीजल आधारित पौधों पर निर्भर हैं, उन्हें सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को आसानी से अपनी फसल को सिंचाई करने का मौका मिलेगा, और उन्हें बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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किसानों को सौर पंप का लाभ मिलेगा
पीएम कुसुम घटक बी योजना के तहत, किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप संयंत्र पर 60% सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा दी जाएगी। इसमें 30% केंद्र सरकार द्वारा और 30% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 3 hp, 5 hp और 7.5 hp क्षमता के साथ सौर पंप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान को सौर पंप की अधिकतम क्षमता पर सब्सिडी मिलेगी।

पंप पर किन किसानों को सब्सिडी मिलेगी?

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  • 3 hp सौर पंपों पर किसानों को 1.14 लाख रुपये की सब्सिडी।
  • 5 hp सौर पंप पर 1.76 लाख रुपये की सब्सिडी।
  • 7.5 एचपी सोलर पंप को 2.38 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और उनके खर्च भी कम हो जाएंगे।

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योजना का लाभ कौन कर सकता है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसान के पास कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए:

  • किसान के खेत में फसलों की सिंचाई के लिए एक ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए।
  • किसान को ग्रीन-शेडनेट घरों/कम-टिकट जैसी हाई-टेक बागवानी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
  • किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना चाहिए।
  • इस सीमा को अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 0.2 हेक्टेयर में रखा गया है।

आवेदन कैसे करें?
जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के निवासी विष्णु कुमार ने इस योजना का लाभ उठाया और कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ राजिसन सथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। किसान ई-मित्रा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, विभाग किसान के क्षेत्र के अनुप्रयोगों और सर्वेक्षणों को वापस लेगा।

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