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मार्केटिंग घोटाला: श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।यह आदेश एक सोसायटी द्वारा धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में चल रही जांच के संबंध में आया है।पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक यह जारी रहेगा.

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न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान तलपड़े के वकील ने कहा कि अभिनेता को कंपनी के वार्षिक समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वकील ने कहा, ”मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता.” मैंने इसके लिए कभी कोई पैसा नहीं कमाया.” आलोक नाथ के वकील ने कहा कि अभिनेता ने किसी समारोह में भाग नहीं लिया है और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल 10 साल पहले किया गया था.

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पीठ ने कहा, “अगर कोई शीर्ष अभिनेता या क्रिकेटर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए विज्ञापन कर रहा है या ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई दे रहा है और वह कंपनी दिवालिया हो जाती है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, तो क्या इसका असर क्रिकेटर या अभिनेता पर भी पड़ेगा?” इसमें कहा गया, “हम इस रिट याचिका (तलपड़े द्वारा दायर) का निपटारा करते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों की जांच पूरी होने तक हमारे द्वारा जारी गिरफ्तारी से सुरक्षा के अंतरिम आदेश को जारी रखते हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए तलपड़े और नाथ द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत पर तलपड़े और नाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. एंटिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने “ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को ब्रांड एंबेसडर के रूप में बढ़ावा दिया”।

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दोनों अभिनेताओं के बारे में पुलिस ने कहा, ”आरोप है कि वे कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे और ऐसे लोगों को गुमराह करके लोगों को निवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। शिकायत में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है। अब यह जांच की जाएगी कि उन्होंने इसमें क्या भूमिका निभाई।” पुलिस ने आरोप लगाया कि संगठन ने ”वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध” किया है।

समाचार स्रोत-पीटीआई सूचना

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