मंगलवार को जिले में बलात्कार के तीन मामले सामने आए। तीनों ही मामलों में आरोपी पीड़िताओं के परिचित थे।
पहले मामले में हैबोवाल पुलिस ने एक आढ़ती (कमीशन एजेंट) के खिलाफ 38 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने और उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला दर्ज किया है। महिला के अनुसार, आरोपी ने वीडियो का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी की पहचान बहादुरके रोड निवासी शक्ति वालिया के रूप में हुई है। आरोपी महिला का परिचित था और उसके घर अक्सर आता-जाता था।
महिला ने बताया कि जून 2023 में जब वह घर पर अकेली थी, तो आरोपी वहां आया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे धमकाया। आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वह उसका वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल करके उसे बदनाम कर देगा।
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपने पति से इस बारे में बात की और 25 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
हैबोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर अमृतपाल सिंह ने बताया कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।
जस्सियां गांव में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
दूसरे मामले में हैबोवाल थाना पुलिस ने जस्सियां गांव निवासी एक व्यक्ति को 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर छह दिनों तक उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान मुरारी के रूप में हुई है।
पीड़िता की मां के बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 20 जून को जस्सियां रोड स्थित अपनी झुग्गी से लापता हो गई थी। हालांकि, वह 26 जून को वापस आ गई। उसने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा, जो मानसिक तनाव में थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि कुछ महीने पहले आरोपी मुरारी से उसकी दोस्ती हुई थी। 20 जून को आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे अगवा कर लिया और एक प्लॉट पर ले गया, जहां आरोपी ने छह दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे चुप रहने की धमकी दी।
पीड़िता ने बताया कि वह 26 जून को किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर घर लौट आई, लेकिन उसने अपनी आपबीती किसी को नहीं बताई। जब उसकी मां ने जोर दिया तो उसने पूरी घटना बताई।
हैबोवाल थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अमृतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बद्दोवाल निवासी पर 21 वर्षीय महिला से बलात्कार का मामला दर्ज
तीसरे मामले में, दाखा पुलिस ने बद्दोवाल निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह तीन साल पहले आरोपी से मिली थी और उसके साथ दोस्ती हो गई थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी उसे बद्दोवाल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने उसके खिलाफ कोई शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा।
उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे डरा धमकाकर कई बार बलात्कार किया। उसने हिम्मत जुटाई और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच कर रहे एएसआई नरिंदर कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।