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घुसखोर पंडत शीर्षक परिवर्तन | क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बदल जाएगा ‘घूसखोर पंडित’ का नाम? कहा- ‘यह एक खास समुदाय को बदनाम करता है’

घुसखोर पंडत शीर्षक परिवर्तन | क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बदल जाएगा ‘घूसखोर पंडित’ का नाम? कहा- ‘यह एक खास समुदाय को बदनाम करता है’

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी हिंदी फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के निर्माताओं को इसका शीर्षक बदलने का निर्देश दिया है क्योंकि यह एक विशेष समुदाय को ‘बदनाम’ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में नेटफ्लिक्स फिल्म के निर्माताओं को इसे दूसरे शीर्षक के साथ रिलीज करने का निर्देश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म की ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और पांडे को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, ”आप इस तरह के शीर्षक का उपयोग करके समाज के एक वर्ग का अपमान क्यों कर रहे हैं? यह नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। जब तक आप हमें बदला हुआ शीर्षक नहीं बताएंगे, हम आपको फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे।”

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म जाति और धर्म आधारित रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा है। फिल्म निर्माता नीरज पांडे द्वारा निर्मित, ‘घूसखोर पंडित’ की घोषणा नेटफ्लिक्स द्वारा हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरूचा, दिव्या दत्ता, साकिब सलीम और अक्षय ओबेरॉय अभिनय कर रहे हैं।

‘ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया’ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें अदालत से नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म का शीर्षक और कथानक प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक और अपमानजनक है और वे ब्राह्मण समुदाय को अपमानजनक तरीके से चित्रित करते हैं। जनहित याचिका में ‘घुसखोर’ शब्द के साथ ‘पंडत’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है.

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