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चेक बाउंस के कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है

चेक बाउंस के कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के कई मामलों में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद निपटान प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में उनकी बार-बार विफलता को ध्यान में रखते हुए अभिनेता के आचरण की निंदा की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “इस अदालत का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (राजपाल यादव) का आचरण निंदा के योग्य है। बार-बार आश्वासन देने और इस अदालत से अनुग्रह मांगने के बावजूद, वह समय-समय पर पारित आदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं।”

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दिल्ली उच्च न्यायालय यादव और उनकी पत्नी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहा था।

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याचिकाकर्ताओं के आचरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि लंबे समय तक दिखाई गई “काफी उदारता” के बावजूद, अदालत को दिए गए वचनों के संदर्भ में निपटान राशि का भुगतान नहीं किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “इस अदालत को याचिकाकर्ता नंबर 1 को पहले दी गई छूट को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं लगता है।” साथ ही यह भी कहा कि अभिनेता ने “इस अदालत के समक्ष दिए गए वचनों का बार-बार उल्लंघन किया है”।

अपने आदेश में, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के साथ विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को 28 जून, 2024 को निलंबित कर दिया गया था और मामले को मध्यस्थता के लिए भी भेजा गया था।

आदेश में आगे लिखा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर तय किए गए आश्वासनों और विशिष्ट समयसीमा के बावजूद, लगभग एक वर्ष तक कोई भुगतान नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता कंपनी को रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा की गई राशि जारी करने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने समर्पण के लिए 4 फरवरी तक का समय देकर सीमित छूट दी, यह दलील स्वीकार करते हुए कि अभिनेता वर्तमान में मुंबई में पेशेवर काम में लगे हुए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “हालांकि, न्याय के हित में, याचिकाकर्ता नंबर 1 को 04.02.2026 को शाम 4:00 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वह निचली अदालत द्वारा दी गई सजा काट सके।”

संबंधित जेल अधिकारियों से अनुपालन की मांग करते हुए मामले को 5 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया था।

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