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राजपाल यादव को जमानत नहीं. राजपाल यादव को राहत नहीं! कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा- एक्टर वादाखिलाफी की सजा काट रहे हैं.

राजपाल यादव को जमानत नहीं. राजपाल यादव को राहत नहीं! कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा- एक्टर वादाखिलाफी की सजा काट रहे हैं.

अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया. अब एक्टर को कम से कम 16 फरवरी (सोमवार) तक तिहाड़ जेल में रहना होगा. अदालत ने मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी नोटिस जारी किया, वही कंपनी है जिसने 2010 में यादव को उनकी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपये से संबंधित है जिसे यादव कथित तौर पर चुकाने में विफल रहे। सुनवाई के दौरान, यादव के वकीलों ने अदालत से समय मांगा और कहा कि उन्हें भुगतान के संबंध में निर्देश की जरूरत है। अभिनेता ने अदालत को यह भी बताया कि यादव को इस महीने के अंत में शाहजहाँपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है। वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘यादव अपनी वजह से जेल में हैं’

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के आचरण पर बेहद सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक्टर अपनी सजा के लिए खुद जिम्मेदार हैं.

वादाखिलाफी: अदालत ने कहा कि राजपाल यादव ने कम से कम दो दर्जन (24 बार) मौकों पर अदालत को आश्वासन दिया था कि वह बकाया चुका देंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया।

स्वयं का आचरण: न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “आप अदालत के आदेश के कारण नहीं, बल्कि अपने आचरण के कारण जेल में हैं। जब आपने अपराध कबूल कर लिया है और बार-बार दोषी ठहराया है, तो सजा को निलंबित करने का सवाल ही नहीं उठता।”

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कोर्ट ने राजपाल यादव की खिंचाई की

कार्यवाही के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यादव को अदालत के आदेश के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने आचरण के कारण जेल हुई है। कोर्ट ने कहा कि यादव कई बार अपनी देनदारी स्वीकार कर चुके हैं. जज ने कहा, ‘जब आपने पहले ही अपराध कबूल कर लिया है तो सजा निलंबित करने का सवाल ही नहीं उठता।’

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि यादव ने कई मौकों पर अदालत में स्वीकार किया है कि उन्होंने पैसे लिए हैं और इसे चुका देंगे। तय समय के बाद भी उधार ली गई करीब 9 करोड़ रुपये की रकम नहीं लौटाने पर उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई गई थी.

कोर्ट ने कहा कि वह जेल में हैं क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सके. अदालत ने कहा कि कम से कम दो दर्जन मौकों पर यादव ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह बकाया राशि का भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि पहले यादव और उनके वकील ने शिकायतकर्ता को भुगतान का आश्वासन दिया था. पीठ ने कहा कि अब वकील ने कहा है कि रकम अदालत में जमा कर दी जायेगी. इस बीच मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद बॉलीवुड और राजनीति से जुड़े कई लोगों ने भुगतान के लिए पैसे जुटाने में मदद के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है.

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