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‘आकस्मिक नहीं, गणना की गई’: जांच से पता चला कि बाइकर सिया को जानबूझकर मारा गया था

नई दिल्ली:

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गुरुग्राम हिट एंड रन की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पाया है कि बाइकर शिवानी चौहान, जिसे सोशल मीडिया पर सिया के नाम से भी जाना जाता है, का कृत्य “कोई दुर्घटना नहीं” था। जांच ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक “जानबूझकर किया गया कार्य” था।

पुलिस ने मंगलवार को कहा कि घटना के एक महीने बाद, एसआईटी जांच में पाया गया कि आरोपी कल्याण बंसल ने जानबूझकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसकी कार को अपनी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और हत्या के प्रयास सहित एफआईआर में सभी आरोपों को बरकरार रखा जा सकता है, पुलिस ने मंगलवार को कहा।

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गुरूग्राम हिट-एंड-रन पुनर्कथन

इंस्टाग्राम पर “रिबेल व्हील्स सिया” के नाम से मशहूर शिवानी 13 सितंबर की सुबह गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स रोड पर बाइकर्स के एक समूह के साथ अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चला रही थीं, तभी एक सफेद मारुति सुजुकी सियाज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सिया ने आरोप लगाया कि वाहन में सवार लोग बार-बार उसकी मोटरसाइकिल के पास आए और अनुचित इशारे किए।

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सिया के मुताबिक, कार में चार लोग थे और वे नशे में लग रहे थे।

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सिया ने गाड़ी चलाना जारी रखा, इससे पहले कि एक सफेद पालकी तेजी से आई, उसे टक्कर मारी और दूर चली गई। सिया सड़क पर गिरी और कई बार पलटी. उनकी बाइक पर लगे एक एक्शन कैमरे ने धातु के हिस्सों के सड़क से टकराने और फिसलने के बाद उनके वाहन से निकलने वाली चिंगारियों को कैद कर लिया। सिया के हाथ-पैर में मामूली चोटें आईं।

मामला तब सामने आया जब सिया ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बंसला और उसके दोस्त लवनीश को राजस्थान के दौसा के राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं।

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एसआईटी को क्या मिला?

अपनी गिरफ्तारी के बाद, बंसला ने स्वीकार किया कि टक्कर उसकी गलती थी, लेकिन जानबूझकर सिया को मारने से इनकार किया, और दावा किया कि “यू-टर्न के पास उसने नियंत्रण खो दिया”।

हालांकि, एसआईटी रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी, जानबूझकर की गई कार्रवाई थी”, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा, जांच से पता चला कि बंसला ने “जानबूझकर दुर्व्यवहार के बाद एक महिला बाइकर की मोटरसाइकिल में अपना वाहन घुसा दिया”।

एसीपी (महिलाओं के खिलाफ अपराध) सुशीला की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एसआईटी ने हाल ही में पुलिस आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

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एसीपी (महिलाओं के खिलाफ अपराध) सुशीला ने कहा, “एसआईटी ने आरोप पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है। एफआईआर में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र अदालत में दायर किया जाएगा।”

शिवानी की शिकायत के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने धारा 78 (शारीरिक और डिजिटल पीछा करना), 79 (किसी भी शब्द, ध्वनि, इशारा, वस्तु या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से गोपनीयता का आक्रमण), और 109 (हत्या का प्रयास) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की। हरियाणा महिला आयोग के नोटिस पर पुलिस कमिश्नर सिबाश कविराज ने एस.आई.टी.

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)


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