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ईपीएफओ सेवाएं फिर से शुरू, आधार ईमेल अपडेट मुफ्त और पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी: प्रमुख वित्तीय बदलाव 1 जुलाई से प्रभावी

बुधवार, 1 जुलाई, 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक परिवर्तन लागू हो गए हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ग्राहकों, आधार धारकों, पासपोर्ट आवेदकों और आय अर्जित करने वालों को प्रभावित करेंगे। इन परिवर्तनों की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं और घोषणाओं के माध्यम से की गई है।

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सिस्टम अपग्रेड के बाद ईपीएफओ ऑनलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 26 जून से 30 जून के बीच आयोजित एक निर्धारित सिस्टम माइग्रेशन और डेटाबेस एकीकरण अभ्यास को पूरा करने के बाद अपनी ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। पांच दिवसीय रखरखाव अवधि के दौरान, ईपीएफओ सदस्य पोर्टल, नियोक्ता पोर्टल और कई डिजिटल सेवाएं अनुपलब्ध रहीं। संगठन ने कहा कि प्रसंस्करण दक्षता, सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार के लिए उन्नयन किया गया था। सेवाएं 1 जुलाई को सुबह 00:00 बजे बहाल होने वाली थीं।

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आधार ईमेल अपडेट छह महीने के लिए निःशुल्क है

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आधार नंबर से जुड़े ईमेल पते को अपडेट करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क माफ कर दिया है। 19 जून को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के माध्यम से घोषित छूट 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले, उपयोगकर्ताओं को इस सेवा के लिए शुल्क देना पड़ता था।

पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया गया है

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विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन लागू किया है, जो 2012 के बाद से पासपोर्ट शुल्क में पहली बड़ी बढ़ोतरी है। संशोधित संरचना के तहत, मानक 36 पेज पासपोर्ट बुकलेट के लिए शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि तत्काल बुक के लिए शुल्क 500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। 60 पेज के पासपोर्ट, छोटे पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र के लिए शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। संशोधित दरें भारत और विदेश में पासपोर्ट सेवाओं के लिए लागू हैं।

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है

आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के पास बिना जुर्माने के अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय है। आईटीआर-1 आम तौर पर वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके पास बैंक ब्याज जैसे सीमित अतिरिक्त आय स्रोत होते हैं, जबकि आईटीआर-2 पूंजीगत लाभ, एकाधिक घर संपत्तियों या 50 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं पर लागू होता है। कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए समय सीमा से पहले फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

एलपीजी और पीएनजी नियमों में बदलाव

जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए पूरी तरह से पीएनजी पर स्विच करने की समय सीमा 30 जून निर्धारित की गई थी। यह नियम जुलाई से लागू किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक एलपीजी सप्लाई बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है जहां पीएनजी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे अपने पहले सरेंडर किए गए एलपीजी कनेक्शन को फिर से सक्रिय करने की अनुमति दी जाएगी।



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