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व्हाट्सएप को सभी डेटा शेयरिंग के लिए उपयोगकर्ता की सहमति लेनी होगी: एनसीएलएटी

व्हाट्सएप को सभी डेटा शेयरिंग के लिए उपयोगकर्ता की सहमति लेनी होगी: एनसीएलएटी

व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग नीति पर यह फैसला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के एक आवेदन के परिणामस्वरूप आया, जिसमें एनसीएलएटी के पहले के आदेश के दायरे पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

नई दिल्ली:

अपीलीय न्यायाधिकरण, एनसीएलएटी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप की गोपनीयता और सहमति सुरक्षा उपायों से संबंधित उसका पिछला आदेश सभी गैर-व्हाट्सएप उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह और साझाकरण तक भी फैला हुआ है, जिसमें गैर-विज्ञापन और विज्ञापन गतिविधियां दोनों शामिल हैं।

यह स्पष्टीकरण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित आदेश के हिस्से के रूप में आया, जिसमें एनसीएलएटी के पहले के फैसले के दायरे के बारे में पुष्टि की मांग की गई थी।

उपयोगकर्ता अधिकारों पर मुख्य निर्णय

एनसीएलएटी की पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य अरुण बरोका शामिल थे, ने इस बात पर जोर दिया कि व्हाट्सएप और मेटा (अपीलकर्ता) “उपयोगकर्ता डेटा पर एकतरफा या खुले अधिकार का दावा नहीं कर सकते”।

ट्रिब्यूनल ने अपना पूर्व रुख दोहराते हुए कहा:

एनसीएलएटी ने कहा, “हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि ‘उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन सा डेटा एकत्र किया जाए, किस उद्देश्य के लिए और कितने समय के लिए। कोई भी गैर-जरूरी संग्रह या विज्ञापन आदि जैसे क्रॉस-उपयोग केवल संबंधित उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट और प्रतिसंहरणीय सहमति के साथ ही हो सकता है।”

इसके अलावा, एनसीएलएटी ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्तर पर डेटा साझा करने या इससे बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करना, चाहे वह नियमित या वैकल्पिक सुविधाओं का उपयोग कर रहा हो, यह सुनिश्चित करता है कि “उनके अधिकार हर समय सुरक्षित हैं, और शोषण हटा दिया गया है, जो 2021 व्हाट्सएप नीति के साथ एक मुद्दा रहा है”।

उपचारात्मक निर्देश स्पष्ट किये गये

इस विश्लेषण के आधार पर, एनसीएलएटी ने सीसीआई के आवेदन को यह स्पष्ट करते हुए अनुमति दी:

“यह स्पष्ट किया गया है कि ‘आवेदक के दिनांक 18.11.2024 के आदेश के पैरा 247.2.1 से पैरा 247.2.4 में निहित उपचारात्मक निर्देश गैर-विज्ञापन और विज्ञापन उद्देश्यों सहित सभी गैर-व्हाट्सएप उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा संग्रह और साझाकरण पर लागू होंगे”।

ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप को आवश्यक बदलाव करके निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया।

एनसीएलएटी निर्णय की पृष्ठभूमि

एनसीएलएटी के 4 नवंबर के आदेश ने सीसीआई के मूल फैसले के एक खंड को रद्द करके व्हाट्सएप को आंशिक राहत दी थी। उस मूल निर्णय में, एनसीएलएटी ने कहा था:

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा.
  • पुष्टि की गई कि व्हाट्सएप की 2021 नीति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(i) और 4(2)(सी) का उल्लंघन किया है, जो प्रभुत्व का दुरुपयोग है और बाजार इनकार की स्थिति पैदा करता है।
  • शुरुआत में सीसीआई आदेश के पैरा 247.2 को बरकरार रखते हुए पैरा 247.1 को अलग रखा गया। इससे एक अस्पष्टता पैदा हो गई जहां गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता की सहमति स्पष्ट रूप से आवश्यक थी, लेकिन विज्ञापन उद्देश्यों के लिए इसे स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया था। यह नवीनतम स्पष्टीकरण उस अंतर को संबोधित करता है।

अपने 184 पेज के आदेश में, एनसीएलएटी ने पहले निष्कर्ष निकाला था कि व्हाट्सएप और मेटा के बीच क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा शेयरिंग ने डिस्प्ले विज्ञापन बाजार में मेटा के लाभ को बढ़ाया, इस प्रकार व्हाट्सएप डेटा तक समकक्ष पहुंच के बिना डिजिटल विज्ञापन में प्रतिद्वंद्वियों के लिए प्रवेश बाधा पैदा हुई।

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी फैसला सुनाया था कि सीसीआई की धारा 4(2)(ई) के उल्लंघन का निष्कर्ष “टिकाऊ नहीं” था, जिसमें कहा गया था कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मेटा ने एक बाजार (ओटीटी मैसेजिंग) में अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल दूसरे (ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन) में प्रभुत्व की रक्षा या विस्तार करने के लिए किया था, यह देखते हुए कि व्हाट्सएप और मेटा अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं।

2021 व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में सीसीआई द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में 213.14 करोड़ रुपये का प्रारंभिक जुर्माना लगाया गया था। मेटा प्लेटफ़ॉर्म और व्हाट्सएप की चुनौती के बाद, एनसीएलएटी ने पहले जनवरी में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें विज्ञापन उद्देश्यों के लिए दोनों संस्थाओं के बीच डेटा-साझाकरण प्रथाओं पर पांच साल के प्रतिबंध पर रोक लगा दी गई थी।

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