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पलाश मुच्छल मानहानि केस | बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख, प्रोड्यूसर विज्ञान माने पर लगाया बैन

Palash Muchhal

संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्माता विज्ञान माने को पलाश मुच्छल के खिलाफ कोई भी कथित मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह अंतरिम आदेश दिया.

यह मामला माने के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने पलाश मुच्छल पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े दावे किए थे. माने ने आरोप लगाया कि मुच्छल ने उनसे करीब 40 लाख रुपये लिए थे और रकम वापस नहीं की. उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मुच्छल के निजी रिश्तों के बारे में भी बयान दिया था।

पलाश मुच्छल ने इन आरोपों से इनकार किया है और इन्हें झूठा और मानहानिकारक बताया है. उनके वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए आरोपों से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और पेशेवर करियर को गंभीर नुकसान हो रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि उनके बार-बार सार्वजनिक बयानों से उन्हें मानसिक और सामाजिक परेशानी हुई।

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मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि अगर ऐसे आरोपों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस आधार पर कोर्ट ने विद्यायन माने को निर्देश दिया कि वह किसी भी मंच पर पलाश मुछाल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक, अपमानजनक या असत्यापित बयान न दें या प्रकाशित न करें। कोर्ट ने आगे कहा कि बोलने की आजादी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब कोई सबूत न हो.

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पलाश मुच्छल ने भी विद्यान माने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. हाई कोर्ट ने माने को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को होनी है.

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