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13 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, कहा- बॉलीवुड मेरे साथ है, हर आरोप का जवाब दूंगा

Rajpal Yadav

चेक बाउंस मामले में 13 दिन जेल में बिताने के बाद राजपाल यादव 17 फरवरी, 2026 को रिहा हो गए। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी रिहाई का वारंट जारी किया था. राजपाल के वकील के मुताबिक, अभिनेता को चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी सजा पर अंतरिम रोक 18 मार्च तक बढ़ा दी थी। आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यादव को 1 लाख रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत देने को कहा था।

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राजपाल यादव ने कहा कि मैं 2027 में मुंबई में बॉलीवुड में 30 साल पूरे करूंगा। पूरे देश के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, हर कोई मेरे साथ है… जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने, मेरे बॉलीवुड ने मुझे प्यार किया है, अगर मुझ पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, उच्च न्यायालय। अदालत ने यादव की सजा को इस शर्त पर निलंबित करने का आदेश दिया कि वह एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करेंगे। यह आदेश तब पारित किया गया जब निजी कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने पुष्टि की कि यादव ने बाउंस चेक की राशि के बदले कंपनी के बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे।

इससे पहले दिन में, यादव के वकील, एडवोकेट भास्कर उपाध्याय ने बताया कि वह बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिससे प्रतिवादी अभिनेता राजपाल यादव ने लोन लिया था. यादव ने इस कंपनी से कुल 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कई चेक भेजे थे, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए। बात 2010 की है, जब राजपाल यादव ने ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म डायरेक्ट की थी।

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हाई कोर्ट ने 2024 में राजपाल की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी थी और उनसे कर्ज चुकाने को कहा गया था. पिछले साल दिसंबर में, अभिनेता ने किश्तों में ऋण चुकाने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फरवरी को उन्हें तिहाड़ जेल में हिरासत में रखने का आदेश दिया. हालांकि, अभिनेता ने 4 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया और आज तक तिहाड़ जेल में हैं।

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