हरियाणा में भाजपा सरकार ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के पिछड़ेपन के कारण सार्वजनिक रोजगार में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मंत्रिपरिषद ने पूर्व विधायक रविंदर बलियाला की अध्यक्षता में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को राज्य में अनुसूचित जातियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने और अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की सुविधा के लिए सिफारिशें करने के लिए संदर्भित किया।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का परिणाम है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई थी। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव संभावित हैं, इसलिए भाजपा सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के उद्देश्य से उपवर्गीकरण की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करके राज्य में अनुसूचित जातियों के एक वर्ग को खुश करना चाहेगी।
‘अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होना चाहिए’
सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि राज्य अन्य बातों के साथ-साथ कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उप-वर्गीकरण कर सकता है। “हालांकि, यह स्थापित करना होगा कि किसी जाति/समूह के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता उसके पिछड़ेपन के कारण है। राज्य को राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग पिछड़ेपन के संकेतक के रूप में किया जाता है,” मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने अपने आदेश में कहा।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्य को यह साबित करना होगा कि जिस समूह के लिए अधिक लाभकारी उपचार प्रदान किया जाता है, उसका उक्त सूची में अन्य जातियों की तुलना में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “ऐसा करते समय, राज्य को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह साबित करना होगा कि जिस उप-वर्ग के पक्ष में इस तरह के अधिक लाभकारी उपचार प्रदान किए जाते हैं, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।”
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि 9 नवंबर, 1994 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना, जिसके तहत राज्य में अनुसूचित जातियों को आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों – ब्लॉक ए और बी में वर्गीकृत किया गया था, भी वैध है।
अनुसूचित जातियों के बीच उपवर्गीकरण करने वाली अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई, 2006 को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2006 के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं को पंजाब अधिनियम को चुनौती देने वाली अपीलों के साथ संलग्न कर दिया गया था।
‘1994 में किया गया उपवर्गीकरण वैध हो गया’
राज्य सरकार ने 1994 में हरियाणा की अनुसूचित जातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया। जबकि ब्लॉक बी में चमार, जटिया चमार, राहगर, रैगर, रामदासिया या रविदासिया शामिल थे, ब्लॉक ए में राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में 36 जातियां शामिल थीं। 36 जातियों में से कुछ थीं अद धर्मी, बाल्मीकि, धनक, डूम, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मज़हबी, नट, बादी, ओड, पेरना, सांसी, बंगाली, बरार, बावरिया, बाजीगर, भंजरा, चनाल, दागी , दरैन, ढोगरी, धांगरी, सपेरा, सिकलीगर, सिरकीबंद।
सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के उम्मीदवारों को 50% रिक्तियां दी जानी थीं। 1994 की अधिसूचना में आगे कहा गया था कि यदि किसी ब्लॉक से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो उन रिक्तियों के विरुद्ध दूसरे ब्लॉक के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 6 जुलाई, 2006 को उच्च न्यायालय ने ईवी चिन्नैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर 1994 की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार के वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने एचटी को बताया था कि उपवर्गीकरण की अनुमति देने और ईवी चिन्नैया फैसले को खारिज करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने 1994 की अधिसूचना को वैध बना दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, “हालांकि, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए नई अधिसूचना केवल राज्य की सेवाओं में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के स्तर पर मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर ही बनाई जा सकती है।”
2020 में अनुसूचित जातियों के सार्वजनिक रोजगार डेटा का विश्लेषण किया गया
उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% सीटों में से 50% को एक नई श्रेणी – वंचित अनुसूचित जातियों के लिए अलग रखने का कानून बनाते समय, 2020 में भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। आंकड़ों से पता चला कि हरियाणा सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के एक हिस्से का कुल प्रतिनिधित्व, जिसमें वंचित अनुसूचित जातियों के रूप में नामित 36 जातियां शामिल हैं, क्रमशः समूह ए, बी और सी सेवाओं में केवल 4.7%, 4.14% और 6.27% था, जबकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 11% है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की अन्य श्रेणी की आबादी भी कुल आबादी का लगभग 11% थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में, उनका हिस्सा क्रमशः समूह ए, बी और सी में 11%, 11.31% और 11.8% था।