राज्यसभा चुनाव: स्वतंत्र और निर्भीक होने की आवश्यकता

राज्यसभा चुनाव: स्वतंत्र और निर्भीक होने की आवश्यकता

संसद के हाल ही में संपन्न अंतरिम बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की फाइल फोटो | फोटो क्रेडिट: एएनआई

राज्यसभा चुनाव: स्वतंत्र और निर्भीक होने की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यसभा चुनावों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि ये चुनाव ‘अत्यंत सुरक्षित’ होने चाहिए और राज्यसभा सदस्यों को स्वतंत्र और निर्भीक होना चाहिए।

यह टिप्पणी राज्यसभा चुनावों की प्रकृति और उनकी महत्ता को दर्शाती है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए, इन चुनावों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से स्पष्ट है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या दखलंदाजी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति निष्पक्ष और जवाबदेह होने चाहिए, ताकि वे अपने राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

इस निर्देश के पालन से न केवल राज्यसभा चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि संसदीय प्रणाली की मजबूती भी सुनिश्चित होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोकतंत्र को और मजबूत करने में मदद करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च को कहा कि राज्यसभा और राज्य सभा के चुनावों को “अत्यधिक सुरक्षा” की आवश्यकता है और मतदान के अधिकार का बिना किसी भय या उत्पीड़न के स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने रेखांकित किया, “राज्यसभा या राज्य परिषद हमारे लोकतंत्र के कामकाज में एक अभिन्न कार्य करती है और राज्यसभा द्वारा निभाई गई भूमिका संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। इसलिए, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है कि वोट का प्रयोग स्वतंत्र रूप से और कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना किया जाए।”

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते समय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मताधिकार का स्वतंत्र और निर्भीक प्रयोग निस्संदेह राज्य विधान सभा की गरिमा और कुशल कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है।

अदालत ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार केवल सदन में कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों तक विस्तारित है, जो विधानमंडल या संसद में तब भी लागू होती हैं, जब सदन की बैठक नहीं हो रही होती है।


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