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पंजाब

पंजाब शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगा

By ni 24 liveSeptember 5, 20240 Views
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बरगारी अपवित्रीकरण

2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च को उच्च न्यायालय ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। (एचटी फाइल)

पंजाब सरकार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बरगाड़ी बेअदबी के तीन परस्पर जुड़े मामलों में निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की तैयारी कर रही है।

11 मार्च को 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 13 दिसंबर, 2021 को, राम रहीम ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए मांग की थी कि सीबीआई को 2015 की तीन बेअदबी एफआईआर की जांच जारी रखने के लिए कहा जाए। याचिका में पंजाब सरकार की 6 सितंबर, 2018 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बेअदबी मामलों की इन एफआईआर की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली गई थी।

2015 के बेअदबी मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जांच दल बरगारी बेअदबी के तीन मामलों में मुकदमे पर हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने कहा, “हम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं और जल्द ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।”

पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बरगारी बेअदबी के तीन परस्पर जुड़े मामलों में राम रहीम और उसके सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यह कदम तब उठाया गया जब 2015 के बरगारी बेअदबी मामले में आरोपी डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की 10 नवंबर, 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई और अन्य आरोपियों ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।

1 जून 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक ‘बीर’ (प्रति) चोरी हो गई थी। अगले दिन एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 2015 में बरगारी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में बेअदबी की धमकी देने वाले तीन अपमानजनक पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 12 अक्टूबर 2015 को, बरगारी गांव के एक गुरुद्वारे के सामने ‘बीर’ के फटे हुए पन्ने बिखरे हुए पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया और गोलीबारी में दो सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।

पंजाब पुलिस की एसआईटी ने पाया कि सिख धर्मग्रंथों के अपमान की साजिश सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रशासनिक ब्लॉक में रची गई थी और अनुयायियों ने कभी भी संप्रदाय प्रमुख राम रहीम की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया। एसआईटी ने तीनों मामलों में राम रहीम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिसमें उसे “मुख्य साजिशकर्ता” बताया गया है।

विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार 2015 के बेअदबी मामले में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति देगी। चर्चा में भाग लेते हुए मान ने सदन को बताया कि “राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में प्रमुख सुराग मिले हैं और कानूनी जांच के लिए एक नई रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है।”

राज्य सरकार ने बरगारी बेअदबी मामलों में राम रहीम पर मुकदमा चलाने की अभी तक मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि यह प्रस्ताव राज्य के गृह विभाग के पास लंबित है। एसआईटी ने 2022 में सरकार को एक प्रस्ताव सौंपकर आईपीसी की धारा 295-ए के तहत राम रहीम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

इस बीच, एसआईटी डेरा की राष्ट्रीय समिति के तीन सदस्यों में से एक प्रदीप क्लेर को सरकारी गवाह बना सकती है, जो 2015 के पांच बेअदबी मामलों में मुख्य साजिशकर्ता हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि एसआईटी की इस मामले में फिलहाल कोई नया आरोपपत्र दाखिल करने की कोई योजना नहीं है।

डेरा प्रमुख ने बदला लेने के लिए रची थी साजिश: एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट

बरगारी बेअदबी की घटना के करीब सात साल बाद अप्रैल 2022 में एसआईटी प्रमुख एडीजीपी एसपीएस परमार ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कोई राजनीतिक संलिप्तता नहीं पाई और निष्कर्ष निकाला कि डेरा प्रमुख के निर्देश पर बदला लेने के लिए डेरा अनुयायियों द्वारा साजिश के तहत अपराध किया गया था। सीएम मान ने रिपोर्ट सिख समुदाय के नेता को सौंपी थी।

एसआईटी ने दावा किया कि यह राम रहीम ही था जिसने एक सिख उपदेशक द्वारा संप्रदाय के अनुयायियों के अपमान का बदला लेने के लिए बेअदबी का आदेश दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, “22 मार्च 2015 को एक दीवान (धार्मिक समागम) के दौरान सिख प्रचारक हरजिंदर सिंह मांझी ने कुछ डेरा अनुयायियों से अपने लॉकेट उतारने या चले जाने को कहा। बिट्टू ने इस मुद्दे को डेरा की राष्ट्रीय समिति के सदस्यों संदीप बरेटा, प्रदीप कलेर और हर्ष धुरी के समक्ष उठाया, जिन्होंने इसे बेअदबी का कृत्य माना और बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद बेअदबी की साजिश रची गई।”

बेअदबी के मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने दावा किया है कि बरगारी, मोगा और गुरुसर में बेअदबी को अंजाम देने के निर्देश बरेटा, कलेर और धुरी ने जिला डेरा समिति के सदस्यों को दिए थे। एसआईटी ने दावा किया, “तीनों ने डेरा अनुयायी मोहिंदर पाल बिट्टू (जो नाभा जेल में मारा गया) से मुलाकात की थी और उसे चोरी और बेअदबी के निर्देश दिए थे।”

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