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पंजाब

पंजाब कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में पार्टी चिन्हों के इस्तेमाल पर रोक लगाई

By ni 24 liveAugust 30, 20240 Views
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पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पंजाब पंचायत चुनाव नियम 1994 की धारा 12 में संशोधन करने का फैसला किया, जिससे उम्मीदवारों को पार्टी चिन्हों पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप पंजाब-एक्स)

इस आशय का निर्णय यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

आप सरकार ने 10 अगस्त 2023 को पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग कर दिया था, जिससे चुनावों का रास्ता साफ हो गया था। आखिरकार, अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया।

सीएमओ प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पाया कि पार्टी चिन्हों पर चुनाव लड़ने से कई अप्रिय घटनाएं होती हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने पाया कि पार्टी के चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ने से कई अवांछित घटनाएं होती हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, पंचायतों में ‘राजनीतिक गुटबाजी’ के कारण धन और अनुदान का उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त धन बच जाता है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रवक्ता ने कहा, “पहले सरपंच और पंच चुनाव राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े जा सकते थे। लेकिन मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अब आगामी पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह के बिना लड़े जाएंगे।”

उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 के नियम 12 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है… अब गांवों में सरपंच और पंच के चुनाव राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे।’’

पीसीएस अधिकारियों की कैडर संख्या बढ़ाने को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कैडर की संख्या को मौजूदा 310 पदों से बढ़ाकर 369 करने को भी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं और उप-विभागों की संख्या में वृद्धि तथा एक नए जिले के निर्माण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि यह समीक्षा आठ साल से अधिक समय के बाद की गई है।

मंत्रिमंडल ने भूजल पुनर्भरण के लिए चंदू गांव में घग्गर नदी के किनारे तालाबों के निर्माण को भी मंजूरी दी।

बाढ़ के समय तालाबों को घग्गर नदी से तथा सामान्य समय में नहरों के माध्यम से भरा जा सकता है, ताकि पंजाब के हिस्से के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने सत्र प्रभाग, मलेरकोटला के सृजन को भी मंजूरी दे दी, जिससे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद सहित 36 नये पद सृजित होंगे।

मृत डीएसपी की पत्नी को नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा

कैबिनेट ने मानवीय आधार पर ड्यूटी के दौरान मारे गए डीएसपी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने को भी हरी झंडी दे दी है। फैसले के अनुसार, दिवंगत डीएसपी संदीप सिंह की पत्नी रूपिंदर कौर को अनुकंपा के आधार पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। पीपीएस अधिकारी की 5-6 अप्रैल, 2024 की रात को चुनाव के दौरान ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

मंत्रिमंडल ने इनपुट सेवा वितरकों और उनके द्वारा ऋण वितरण के तरीके को परिभाषित करने के लिए पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने, मानव उपभोग के लिए मादक शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल को राज्य जीएसटी के दायरे से बाहर करने, उचित प्राधिकारी के समक्ष बुलाए गए व्यक्ति की ओर से पेश होने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमति देने और वित्तीय वर्ष 2024-25 से मांगों के संबंध में मांग नोटिस और आदेश जारी करने की अवधि को घटाकर 42 महीने करने की भी सहमति दी।

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