सेक्टर 12-ए में शनिवार को एक महिला सब्जी विक्रेता से विवाद के बाद दुकानदार और उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से बेरहमी से हमला किया गया।
सेक्टर 12-ए निवासी पीड़ित राजबीर, जो उसी इलाके में कबाड़ की दुकान चलाता है, ने पुलिस को बताया कि वह और उसकी पत्नी मीना शाम करीब साढ़े चार बजे अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक महिला सब्जी का ठेला लेकर बाहर आई।
राजबीर ने आरोप लगाया कि सतेंद्र सिंह की पत्नी गुड्डी ने उसकी दुकान के सामने अपना ठेला खड़ा कर दिया और दुकान का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। जब उसकी पत्नी ने उससे ठेला हटाने को कहा तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी देकर चली गई।
10-15 मिनट के भीतर, गुड्डी अपने बेटे आकाश के साथ लौटी, जो एक कुल्हाड़ी लिए हुए था, और तीन अन्य युवकों, जिनमें साहिल नाम का एक लड़का भी शामिल था, जिसके पास भी एक कुल्हाड़ी थी, जबकि शेष दो अज्ञात युवक लाठियों से लैस थे।
राजबीर ने आरोप लगाया कि समूह ने उसकी दुकान में घुसकर उस पर और उसकी पत्नी पर हमला किया।
गुड्डी ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा। फिर आकाश ने उस पर हमला किया, जिससे उसका दाहिना अंगूठा घायल हो गया। अन्य लड़के भी इसमें शामिल हो गए और उन्हें लाठियों से पीटने लगे।
जब पड़ोसी उनकी मदद के लिए दौड़े, तो साहिल ने गुड्डी से कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी पर फिर से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। राजबीर ने आरोप लगाया कि आकाश ने भी हमला जारी रखा, जिससे उसका बायां हाथ भी घायल हो गया।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हमलावर तभी घटनास्थल से भाग गए जब उन्होंने पुलिस पीसीआर वैन का सायरन सुना, लेकिन इससे पहले उन्होंने भविष्य में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस और पड़ोसियों ने दंपति को पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार, राजबीर को दो चोटें आईं: उसके दाहिने अंगूठे पर एक कट गया घाव और बाएं हाथ पर खरोंच। उसकी पत्नी मीना को तीन चोटें आईं, जिसमें सिर पर गंभीर चोट भी शामिल है।
चोटों की गंभीरता और पीड़ितों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, पंचकूला पुलिस ने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115, 3 (5), 333 और 351 (3) के तहत मामला दर्ज किया।
कालका में केमिस्ट की दुकान पर जा रहे व्यक्ति पर तीन युवकों ने किया हमला
कालका में भी मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक स्थानीय निवासी पर तीन युवकों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
कालका निवासी शिकायतकर्ता मनीष ने बताया कि 14 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे वह दवा खरीदने के लिए पास की एक केमिस्ट की दुकान पर गया था।
जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, दिलावर, शुभम और लवली नाम के तीन लोगों ने उसका सामना किया। उसने आरोप लगाया कि उनमें से एक ने बंदूक तान दी, जिससे वह डरकर मौके से भाग गया।
हालांकि, हमलावरों ने उसका पीछा किया और जैसे ही वह पास की एक किराने की दुकान पर पहुंचा, उन्होंने उसे घेर लिया। हमलावरों ने उसके सिर पर पत्थरों और धातु के कंगन से हमला किया। मनीष ने आरोप लगाया कि हमले की ताकत के कारण वह बेहोश हो गया।
जब उसे होश आया तो उसके परिवार के सदस्य उसे कालका के सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसके सिर में लगी चोट का उपचार किया गया।
मनीष ने अपनी शिकायत में कहा कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने पुलिस से न्याय और आगे के नुकसान से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कालका थाने में धारा 190, 191 (2), 115, 351 (3) बीएनएस और धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।