मलाड में मिट्टी धंसने की घटना में मजदूर की मौत

मलाड में मिट्टी धंसने की घटना में मजदूर की मौत, ठेकेदार पर मामला दर्ज

घटना के समय मजदूरों द्वारा परियोजना की नींव रखी जा रही थी। निर्माण कार्य यूनाइटेड इंफ्रा द्वारा मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास प्रताप नगर में वोरा डेवलपर्स और एमिटी कंस्ट्रक्शन की साइट पर किया जा रहा था।

मुंबई: मलाड ईस्ट में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) की परियोजना में गड्ढे का एक हिस्सा ढहने के एक दिन बाद, जिसमें 39 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए, डिंडोशी पुलिस ने शनिवार को ठेकेदार पर लापरवाही का मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि ठेकेदार और साइट सुपरवाइजर प्रवीण पटेल ने श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए, न ही भारी बारिश के बीच काम किए जाने के बावजूद निर्माण स्थल पर उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल रखा।

घटना के समय मजदूरों द्वारा परियोजना की नींव रखी जा रही थी। निर्माण कार्य यूनाइटेड इंफ्रा द्वारा मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास प्रताप नगर में वोरा डेवलपर्स और एमिटी कंस्ट्रक्शन की साइट पर किया जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता 32 वर्षीय संजय कुमार निषाद और उनकी टीम, प्रेमचंद जायसवाल, जिनकी घटना में मृत्यु हो गई, सस्ती दास और अन्य मजदूर एक फैब्रिकेटर के साथ काम करने वाले थे, जिसका उपयोग बिल्डिंग साइट पर इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। चूंकि देरी हो रही थी, इसलिए मजदूरों को कुछ समय के लिए बैठने के लिए कहा गया था। हालांकि, लगातार बारिश के कारण, नींव की गुहा पर मिट्टी गिरने लगी और साइट सुपरवाइजर प्रवीण पटेल ने मजदूरों को नीचे उतरने और मिट्टी साफ करने के लिए कहा।

“मजदूरों ने हेलमेट और सुरक्षा गियर मांगा, हालांकि, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया और उन्हें गड्ढे में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोपहर करीब 1:15 बजे मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर गया और शिकायतकर्ता की गर्दन तक मिट्टी भर गई, दास घुटने तक और जायसवाल पूरी तरह से कीचड़ में फंस गए। दास और संजय, जिन्हें निवासियों ने बाहर निकाला, ने जायसवाल को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को बुलाया, “एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारियों ने बताया कि सभी को जोगेश्वरी पश्चिम के ट्रॉमा केयर सेंटर ले जाया गया, जहां पहुंचने पर जायसवाल को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “जायसवाल की मौत हो गई और अन्य दो को गंभीर चोटें आईं और इसलिए हमने ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया है।”

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