डोसा, इडली और खमन के लिए तत्काल आटा मिश्रण पर 18% जीएसटी
डोसा, इडली और खमन के लिए तत्काल आटा मिश्रण पर जीएसटी क्या है?
भारत में, डोसा, इडली और खमन जैसे पारंपरिक व्यंजन बहुत लोकप्रिय हैं। ये पोषक और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें कई लोग नाश्ते या भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए, लोग आमतौर पर तत्काल आटा मिश्रण का उपयोग करते हैं, जो पहले से तैयार होता है और पकाने में आसान होता है।
हाल ही में, भारत सरकार ने इन तत्काल आटा मिश्रणों पर 18% की जीएसटी दर लगाई है। यह निर्णय कुछ लोगों के लिए विवादास्पद रहा है, क्योंकि वे मानते हैं कि ये मिश्रण मूल रूप से खाद्य पदार्थ हैं और इन पर कम कर लगाना चाहिए। इस लेख में, हम इस मुद्दे पर गहराई से जाँच करेंगे और जीएसटी दर के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
क्या तत्काल आटा मिश्रण को “सत्तू” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
सत्तू एक प्रकार का पूर्व-पकाया आटा मिश्रण है जिसका उपयोग भारत में कई पारंपरिक व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर चावल, दाल या अन्य अनाज के आटे का मिश्रण होता है जिसे पहले से तैयार किया जाता है और जब की जरूरत हो तब उपयोग किया जाता है।
हालाँकि, तत्काल आटा मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तत्काल आटा मिश्रण में अलग-अलग अनाजों और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जबकि सत्तू में प्रायः एक ही प्रकार का आटा होता है। इसके अलावा, तत्काल आटा मिश्रण को पूर्व-पकाया नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे पकाने के लिए बस पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि सत्तू को पकाने के लिए अधिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
इसलिए, तत्काल आटा मिश्रण को “सत्तू” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इन दोनों को अलग-अलग उत्पादों के रूप में माना जाना चाहिए।
जीएसटी दर का निर्धारण
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में 2017 में लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य उन्हें एकीकृत और प्रभावी रूप से कर प्रणाली में लाना है।
जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी पर अलग-अलग कर दर लागू होती है। ये दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं।
तत्काल आटा मिश्रण पर 18% जीएसटी लगाया गया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें “तैयार खाद्य पदार्थ” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि 18% कर दर के अंतर्गत आते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि तत्काल आटा मिश्रण को “मूल खाद्य पदार्थ” के रूप में माना जाना चाहिए और इन पर कम कर लगाना चाहिए। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि ये मिश्रण पूर्व-पकाए और तैयार होते हैं, इसलिए उन्हें तैयार खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है।
18% जीएसटी का प्रभाव
18% जीएसटी लगने से तत्काल आटा मिश्रणों की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है क्योंकि वे अब इन उत्पादों को खरीदने के लिए अधिक भुगतान करने को मजबूर हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि यह उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन पारंपरिक व्यंजनों को नाश्ते या भोजन के रूप में नियमित रूप से उपभोग करते हैं। उच्च कर के कारण, वे अब इन उत्पादों को कम खरीद सकते हैं या उनके लिए वैकल्पिक विकल्प खोजने को मजबूर हो सकते हैं।
इसके अलावा, इस उच्च कर से छोटे व्यवसायों और उद्यमों पर भी प्रभाव पड़ सकता है जो इन तत्काल मिश्रणों का उत्पादन और वितरण करते हैं। उनकी लागतें बढ़ जाएंगी और उन्हें अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो उपभोक्ताओं के लिए और अधिक महंगा हो जाएगा।
हालाँकि, सरकार का तर्क है कि यह कर लगाना आवश्यक था क्योंकि ये तत्काल मिश्रण पूर्व-पकाए और तैयार उत्पाद हैं, न कि मूल खाद्य पदार्थ। इसलिए, उन्हें उच्च कर दर के अंतर्गत रखा गया है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, तत्काल आटा मिश्रण पर 18% जीएसटी लगाना एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोग इसे असुविधाजनक और उपभोक्ताओं के लिए महंगा मानते हैं, जबकि सरकार का तर्क है कि ये मिश्रण तैयार खाद्य पदार्थ हैं और इसलिए उच्च कर दर के अंतर्गत आते हैं।
हालाँकि, यह निर्णय छोटे व्यवसायों और उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो इन मिश्रणों का उत्पादन और वितरण करते हैं। कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।
इस मुद्दे पर आगे चर्चा और विवाद होना संभावित है। लेकिन, अंततः यह देखना होगा कि यह कर व्यवस्था कितनी प्रभावी और उपयुक्त है और क्या इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ होता है।
गुजरात अपीलीय प्राधिकरण फॉर एडवांस रूलिंग (GAAAR) ने फैसला सुनाया है कि इडली, डोसा और खमन बैटर सहित इंस्टेंट मिक्स को चटुआ या सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इस पर 18% जीएसटी लगाया जाना चाहिए।
गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ एएएआर से संपर्क किया था, जिसमें कहा गया था कि उसके सात ‘तत्काल आटा मिश्रण’ ‘खाने के लिए तैयार’ नहीं हैं, लेकिन खाना पकाने की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और इसे ‘तैयार’ कहा जा सकता है। खाना बनाना’।
कंपनी गोटा, खमन, दलवड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा आटा मिश्रण पाउडर के रूप में बेचती है और प्रस्तुत किया है कि यह सत्तू के समान है और इस पर 5% का माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाना चाहिए
GAAAR ने अपीलकर्ता के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ‘इंस्टेंट आटा मिश्रण’ बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री सत्तू के मामले में प्रासंगिक जीएसटी नियमों के तहत कवर नहीं की जाती है।
सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार, सत्तू बनाने के लिए मिश्रित सामग्री की थोड़ी मात्रा को जीएसटी नियमों में 5% कर दर के लिए पात्र रखा गया है।
जीएएएआर ने कहा, “हालांकि, यह स्पष्टीकरण वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पादों में मसाले और अन्य सामग्रियां शामिल हैं, जो ‘छटुआ या सत्तू’ के मामले में नहीं है।”
अपीलीय प्राधिकारी ने यह भी माना कि केवल इसलिए कि इंस्टेंट मिक्स आटे के अंतिम उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों का उपभोग करने से पहले कुछ खाद्य तैयारी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का कोई आधार नहीं है।
केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख और भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि वर्गीकरण विवाद जीएसटी के तहत मुकदमेबाजी के सबसे आम क्षेत्रों में से एक है।
श्री जैन ने कहा, “सर्कुलर जारी होने के बावजूद, इन परिपत्रों में दिए गए स्पष्टीकरणों की अलग-अलग व्याख्याओं ने अक्सर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।”
एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि गुजरात अपीलीय प्राधिकरण फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने चैप्टर हेडिंग (सीएच) 2106 के तहत खमन और ढोकला सहित विभिन्न ‘किचन एक्सप्रेस’ ब्रांड के आटे को वर्गीकृत किया था (एएआर) की पुष्टि की गई है। 90 99, इस प्रकार उन्हें 18% जीएसटी दिया गया। दर के अधीन है.
मोहन ने कहा, “उत्पादों में चीनी, नमक और मसालों जैसे एडिटिव्स का पर्याप्त समावेश किया गया है, ताकि उन्हें अध्याय 1101, 1102, या 1106 के तहत वर्गीकृत सादे आटे से अलग किया जा सके, जिस पर 5% जीएसटी दर लगती है।” मोहन.
एएएआर ने स्पष्ट किया कि सीएच 2106 90 99 में ‘पकाने के लिए तैयार’ भोजन शामिल है और ‘सत्तू’ के साथ अपीलकर्ता की सादृश्यता को खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि अपीलकर्ता के उत्पादों में एडिटिव्स की महत्वपूर्ण उपस्थिति उच्च कर दर को उचित ठहराती है