छात्र परिषद चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गुरुवार को सेक्टर 32 स्थित एसडी कॉलेज के बाहर सड़कों पर अराजकता और यातायात नियमों के उल्लंघन का माहौल रहा, जबकि पुलिस बिना किसी हस्तक्षेप के देखती रही।
सनातन धर्म कॉलेज यूनियन (एसडीसीयू) और हिमाचल छात्र संघ (एचआईएमएसयू) गठबंधन ने सभी शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया। हालांकि, विजयी उम्मीदवार जतनजोत सिंह ने जब यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए करीब 100 कारों के काफिले का नेतृत्व किया तो जश्न का माहौल बेकाबू हो गया। छात्र खिड़कियों से लटके, कार की छतों पर बैठे और हॉर्न बजाते हुए सड़कों पर उतर आए और यातायात नियमों की खुली अवहेलना की।
आधे किलोमीटर तक फैला यह काफिला एसडी कॉलेज के बाहर से शुरू हुआ और सेक्टर 49 की ओर बढ़ गया, जिससे सड़कें जाम हो गईं और यात्रियों को असुविधा हुई। घोर उल्लंघन के बावजूद, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया।
खास बात यह है कि हरियाणा के रजिस्ट्रेशन वाली एक टोयोटा फॉर्च्यूनर ने पूरी रैली के दौरान पुलिस का सायरन बजाया। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से रजिस्टर्ड वाहनों की वजह से रास्ते में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हुई।
पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) यातायात नियति मित्तल ने कहा, “मुझे उल्लंघनों की जानकारी नहीं है” और उन्होंने आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, कहा कि वह इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
इस बीच, बार-बार फोन करने के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।
पिस्तौल ले जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार
पुलिस ने गुरुवार को एसडी कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति को पिस्तौल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया।
आरोपी की पहचान पंचकूला के सेक्टर 17 निवासी 32 वर्षीय नीरज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में पब चलाता है। कॉलेज के प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जश्न मनाया जा रहा था। इस बीच, एक छात्र ने पुलिस बैरिकेडिंग के पास पुलिस उपाधीक्षक हरजीत कौर और इंस्पेक्टर राम रतन को पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति के बारे में सूचना दी। पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया, जिसने दावा किया कि उसके पास लाइसेंसी हथियार है। उसने यह भी कहा कि उसे धमकी भरे कॉल आए जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जारी करवा लिया।
पुलिस के अनुसार, उसके पास जो लाइसेंस था वह पंजाब का था और उसे यूटी में ले जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरी बात यह कि आरोपी कॉलेज का छात्र नहीं था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सेक्टर 31 थाने में शस्त्र अधिनियम और डीसी के आदेशों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच जारी है।