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Home » पंजाब » घर खरीदारों की परेशानी: सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण रियल एस्टेट फर्मों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा
पंजाब

घर खरीदारों की परेशानी: सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण रियल एस्टेट फर्मों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा

By ni 24 liveJuly 28, 20240 Views
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सर्वोच्च न्यायालय ने उन रियल एस्टेट विकास कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है, जिन्हें हरियाणा सरकार की किफायती आवास योजना के तहत लाइसेंस दिए गए थे और जो मानकों पर खरी नहीं उतरीं।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की किफायती आवास योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट विकास कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है, जिन्हें नियमों का पालन नहीं करने के लिए दोषी पाया गया था। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि अब तक कितने प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कितने घर खरीदारों को इन प्रोजेक्ट के तहत आवास इकाइयों का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से यह भी पूछा है कि क्या उसने रियल एस्टेट कंपनी माहिरा बिल्डटेक के खिलाफ दर्ज मामले जैसे मामलों में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है।

डेवलपर की मूल कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और रियल एस्टेट विकास लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में घर खरीदने वाले लोग डेवलपर कंपनी के खिलाफ़ समय-समय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने घरों का कब्ज़ा देने में विफल रही है और उनके निवेश को नुकसान पहुँचाया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 22 जुलाई को एक पीड़ित घर खरीदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि माहिरा बिल्डटेक द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में घर खरीदारों की दुर्दशा को संबोधित करने से पहले, वे हरियाणा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव को कई प्रश्नों के पूर्ण, वर्णनात्मक उत्तरों के साथ एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित हरियाणा में किफायती आवास योजना के लिए कितने लाइसेंस दिए गए, प्रत्येक परियोजना की शुरूआत के समय अनुमानित लागत क्या थी, बिल्डर-सह-डेवलपर, घर खरीदारों और बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच किसी त्रिपक्षीय या अन्य समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “क्या प्रत्येक परियोजना के मूल चित्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए थे या नहीं? यदि हां, तो इस तरह के अनुमोदन के बाद लाइसेंस या स्वीकृत चित्रों को कितनी बार संशोधित, संशोधित, प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित किया गया है? इन परियोजनाओं की समय-समय पर प्रगति की निगरानी करने, निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण करने और निर्माण की गुणवत्ता और कुल क्षेत्रफल के साथ लागत अनुपात निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा स्थापित समर्पित मशीनरी क्या है?”

शीर्ष अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि जब किफायती आवास परियोजनाएं शुरू की गई थीं, तब मूल आवंटन मूल्य क्या था और परियोजनाओं के पूरा होने पर घर खरीदारों से कितनी कीमत ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, “क्या प्रमोटर कंपनियों से कोई बैंक गारंटी ली गई थी और क्या लाइसेंस देने से पहले उनकी वास्तविकता का पता लगाया गया था? क्या उन बैंक गारंटियों को समाप्त होने दिया गया है या उनका नवीनीकरण समय पर किया गया था? यदि नहीं, तो विभाग में कौन से अधिकारी ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी से उन मामलों में उनके द्वारा दर्ज ईसीआईआर का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, जहां आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराधों के संबंध में एफआईआर घर खरीदारों, राज्य या वित्तीय संस्थानों के कहने पर दर्ज की गई हैं।

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