अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियों का निपटारा 26 अगस्त तक किया जाएगा।
गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नये मतदाताओं के नाम 2 सितम्बर तक शामिल किये जायेंगे।
आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के संबंध में उप-आयुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान यह जानकारी साझा की गई।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष गेन चंद गुप्ता ने फर्जी वोटों और मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि मृत और स्थानांतरित मतदाता अभी भी मतदाता सूची में हैं। गुप्ता ने कहा है कि अकेले पंचकूला में करीब 40,000 फर्जी/दोहरे मतदाता हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए गुप्ता ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची सही होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए और अपात्र लोगों को हटाया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ग ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में अधिकतम मतदाता मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन भागीदारी कार्यक्रम (एसवीईईपी) के तहत गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से युवाओं के बीच।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार 5 से 12 सितंबर तक कालका और पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के सीसीटीवी कवरेज और वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
उम्मीदवार चुनाव संबंधी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने गुरुवार को बताया कि उम्मीदवार सुविधा एप पर चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
गर्ग ने कहा कि पंचकूला जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों कालका और पंचकूला में जनसभाएं/रैलियां आयोजित करने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की अनुमति के बाद निर्धारित स्थानों पर जनसभाएं/रैली आयोजित कर सकेंगे। चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार रैली या अन्य चुनाव संबंधी प्रचार के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार चुनावी सभाओं के लिए किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी विश्राम गृह/बंगले का इस्तेमाल नहीं करेगा।
नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन संबंधित एसडीएम कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के दिन नामांकन स्थल के 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित पांच लोग कार्यालय में उपस्थित रह सकेंगे।
चुनाव संबंधी व्यय का अलग से लेखा-जोखा रखें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल/प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही कर सकेगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी व्यय का अलग से हिसाब रखना होगा तथा अलग से बैंक खाता भी खोलना होगा। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा, जिसकी तिथि व्यय प्रेक्षक द्वारा तय की जाएगी।