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नए आपराधिक कानून: चंडीगढ़ में लागू होने से पहले आईओ, एसएचओ के कर्तव्य अधिसूचित

By ni 24 liveJune 30, 20240 Views
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एक जुलाई को तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तैयार चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार को नए कानूनी ढांचे के तहत विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अधिसूचित किया, जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टेशन हाउस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। (प्रतिनिधित्व के लिए एचटी फाइल फोटो)

तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

आईसीएमएस पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त होने पर, थाना प्रभारी को प्रारंभिक जांच की आवश्यकता का आकलन करना होगा। यदि कोई संज्ञेय अपराध स्पष्ट है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

किसी भी जांच को शुरू करने से पहले पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) से लिखित अनुमति लेनी होगी। प्रभारी अधिकारी जांच को संभालने के लिए संबंधित विशेषज्ञता वाले एक जांच अधिकारी (आईओ) की भी नियुक्ति करेगा।

जांच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य और दस्तावेज एकत्र करने का काम सौंपा जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। तथ्यों और सिफारिशों का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, जांच के दौरान उठाए गए सभी कदम, जिनमें एकत्रित साक्ष्य और लिए गए निर्णय शामिल हैं, को सामान्य डायरी में सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाएगा, ताकि सभी जांच कार्यों का पारदर्शी रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सके।

ये एसओपी इलेक्ट्रॉनिक शिकायतों और बलात्कार पीड़ितों तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित संवेदनशील मामलों से निपटने के बारे में भी बताते हैं, जिससे एक संरचित और संवेदनशील दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में, नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या प्रयास जैसे अपराधों के बारे में जानकारी मिलने पर, अधिकारियों को बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होती है।

पीड़ितों या मुखबिरों को एफआईआर की निःशुल्क प्रति तुरंत मिलनी चाहिए।

ऐसी शिकायतें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती हैं, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। फिर सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित स्टेशन तक पहुँचाया जा सकता है। सूचना के हस्तांतरण में तेज़ी लाने के लिए स्कैनिंग सहित ऑडियो-विज़ुअल और इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है।

बलात्कार संकट हस्तक्षेप प्रकोष्ठ

चंडीगढ़ में ‘रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेल’ बनाया जाएगा और शिकायत मिलने पर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को तुरंत हेल्पलाइन के ज़रिए सेल को सूचित करना होगा। एसएसपी बलात्कार, यौन उत्पीड़न और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ हिंसा के मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। इस भूमिका में पीड़ितों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना शामिल है।

एचटी से बात करते हुए एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा, “हम 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सब कुछ तैयार है और सभी पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारियों को इन नई चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से और पूरी लगन से सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

चंडीगढ़ नये आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम
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