{2 गिरफ्तार}
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जब उसके तीन दोस्तों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय टिब्बा रोड पर ऋषि नगर के पास कूड़े के ढेर में छोड़ दिया, क्योंकि शराब पीने के बाद उसका दोस्त अस्वस्थ महसूस कर रहा था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता को छोड़कर फरार हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनमें से दो को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित की पहचान कटारिया (25) के रूप में की है, जिसकी समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को पीड़ित का पूरा नाम नहीं पता था और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने कहा कि वे पीड़ित के परिवार का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि राजू कॉलोनी निवासी खुशहाल उर्फ बबलू और टिब्बा रोड स्थित धमोटिया कॉलोनी निवासी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके एक साथी को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
टिब्बा थाना प्रभारी (एसएचओ) इंस्पेक्टर भगतवीर सिंह ने बताया कि 14 जुलाई को ऋषि नगर के पास कूड़े के ढेर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव को लुधियाना सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एसएचओ ने बताया कि डॉक्टरों ने विसरा का नमूना लिया है और रिपोर्ट का इंतजार है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पता चला कि स्कूटर सवार दो व्यक्ति पीड़िता को ले जाते हुए देखे गए हैं।
उन्होंने उस व्यक्ति को, जो उस समय बेहोश था, कूड़े के ढेर में फेंक दिया और भाग गए।
एसएचओ ने बताया, “पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले ही उनकी पीड़ित से दोस्ती हुई थी और वे उससे सिर्फ़ तीन बार मिले थे। 13 जुलाई को वे टिब्बा रोड पर मिले और शराब पी। शराब पीने के बाद कटारिया की तबीयत खराब होने लगी और उसने बेहोश होने से पहले डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। हालांकि, वे उसे ऋषि नगर के एक घर में ले गए और बाद में उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया।”
उन्होंने कहा, “अभी तक किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए या उसके परिवार को क्यों नहीं बताया। हम पीड़ित के परिवार का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।”
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 3 (5) (साझा इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।