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{डीए केस} मोहाली कोर्ट ने बर्खास्त एआईजी हुंदल को किया पीओ घोषित

{डीए केस} मोहाली कोर्ट ने बर्खास्त एआईजी हुंदल को किया पीओ घोषित

मोहाली की एक अदालत ने राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) राज जीत सिंह हुंदल को भगोड़ा अपराधी (पीओ) घोषित कर दिया।

मोहाली की एक अदालत ने राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) राज जीत सिंह हुंदल को भगोड़ा अपराधी (पीओ) घोषित कर दिया।

मोहाली कोर्ट ने बर्खास्त सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) राज जीत सिंह हुंदल को राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में भगोड़ा अपराधी (पीओ) घोषित किया। (एचटी फाइल)

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत ने 20 जुलाई को हुंदल को पीओ घोषित कर दिया था।

वीबी प्रवक्ता ने कहा, “एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, जबकि उसके खिलाफ जांच चल रही है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका।”

सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुंदल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

सरकार की सिफारिश के बाद 20 अप्रैल को वीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सरकार की यह कार्रवाई विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत में पेश की गई तीन रिपोर्टों के निष्कर्षों के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हुंदल ने 2013 में एसएसपी के पद पर रहते हुए तरनतारन में बड़ी संपत्ति अर्जित की थी।

हुंदल को पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करों के साथ मिलीभगत करने और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने तथा इस पद पर रहते हुए एक अन्य पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर जबरन वसूली का रैकेट चलाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया था। 2023 में पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस पद पर रहते हुए हुंदल के साथ हुए लेन-देन में कोई संलिप्तता नहीं थी। बर्खास्त एआईजी और उनकी पत्नी के खाते में पिछले सात वर्षों में 13 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई है।

पंजाब ने कहा कि ये लेनदेन 2016 से 2022 के बीच हुए हैं, इसके अलावा उनके वेतन में करीब 1.5 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। 74.21 लाख रुपये के लेन-देन के बारे में उसे स्पष्टीकरण देना होगा। 2017 में हुंदल को ड्रग तस्करी के एक मामले में भगोड़ा अपराधी (पीओ) भी घोषित किया गया था। वीबी मामले के अलावा उसके खिलाफ दो अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बर्खास्त पुलिसकर्मी और उसके परिवार की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही भी शुरू की। एसटीएफ ने नौ संपत्तियों की पहचान की है- जिसमें मोहाली में राजजीत की पत्नी के नाम पर पंजीकृत एक आलीशान घर भी शामिल है। इन संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64 (एफ) के तहत कुर्क किया जाएगा। इन संपत्तियों का पंजीकृत मूल्य 1.5 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि यह राशि 4 करोड़ रुपये है।

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