केरल सरकार को झटका देते हुए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) ने माना है कि राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति अनुबंधों को बहाल करने के लिए केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 29 दिसंबर, 2023 को पारित आदेश “कानून के अनुसार नहीं है।”
एप्टेल का आदेश 465 मेगावाट की आपूर्ति के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (डीबीएफओओ) के तहत बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) से संबंधित है, जिसके लिए आयोग ने मूल रूप से 10 मई, 2023 को जारी आदेश के माध्यम से अनुमोदन देने से इनकार कर दिया था।
इस आधार पर अस्वीकृति की गई कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने बोली प्रक्रिया में केंद्र सरकार के मानदंडों का उल्लंघन किया था।
हालांकि, दिसंबर के आदेश के जरिए (जिसे अब एप्टेल ने खारिज कर दिया है) आयोग ने कंपनियों को आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया था, क्योंकि राज्य में बिजली संकट से जूझ रही केरल सरकार ने आपूर्ति बहाल करने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 108 को लागू किया था।
एप्टेल के अध्यक्ष रमेश रंगनाथन और तकनीकी सदस्य सीमा गुप्ता ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पहले के निष्कर्ष में कोई गलती नहीं पाई है कि केएसईबी ने केंद्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, चूंकि आयोग ने पीपीए को मंजूरी देने के लिए केएसईबी की याचिका को विशेष रूप से खारिज कर दिया था, इसलिए कंपनियों पर केएसईबी को बिजली आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं था।
एप्टेल ने कहा कि कानून का पालन करके ही “सार्वजनिक हित” की सबसे अच्छी सेवा की जा सकती है। आयोग ने खुद 10 मई 2023 के अपने आदेश के ज़रिए यह स्थापित किया था कि केएसईबी की बोली प्रक्रिया न तो निष्पक्ष थी, न ही पारदर्शी और न ही केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप थी।
एप्टेल ने कहा कि “सार्वजनिक हित में यह सुनिश्चित करना सर्वोत्तम है कि ऐसी अवैध प्रक्रिया द्वारा निर्धारित टैरिफ को न अपनाया जाए और उसके अनुसार निष्पादित बिजली खरीद समझौतों को मंजूरी न दी जाए।”
एप्टेल का शुक्रवार का आदेश डीबीएफओओ ठेकेदारों में से एक झाबुआ पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें जनरेटरों को मूल बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देने वाले बाद के आदेश को चुनौती दी गई थी।
धारा 108
उल्लेखनीय है कि एप्टेल ने कई न्यायालयीन निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि विद्युत अधिनियम की धारा 108, जिसका केरल सरकार ने अनुबंधों को बहाल करने के लिए “सार्वजनिक हित में” प्रयोग किया था, आयोग पर बाध्यकारी नहीं हो सकती।
केरल सरकार द्वारा धारा 108 लागू करना और आयोग को 10 मई, 2023 के आदेश की समीक्षा करने का निर्देश देना, और आयोग द्वारा “राज्य सरकार के निर्देश पर कार्य करना” और 29 दिसंबर, 2023 का आदेश पारित करना “दोनों ही कानून के विपरीत हैं”, इसमें कहा गया है।
धारा 108 में यह प्रावधान है कि आयोग को जनहित के मामलों में राज्य सरकार के नीति निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपटेल ने कहा कि “चूंकि उक्त नीति निर्देश उन पर बाध्यकारी नहीं है, और उन्हें केवल उसी के अनुसार निर्देशित होने की आवश्यकता है, इसलिए आयोग को राज्य सरकार द्वारा जारी धारा 108 के निर्देशों का पालन करने से इस आधार पर मना कर देना चाहिए था कि उक्त निर्देश विद्युत अधिनियम के तहत उसके वैधानिक/अर्ध-न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है।”