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Home » राष्ट्रीय » सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘बुलडोजर’ रोके जाने पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा ‘सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे न्याय बताकर महिमामंडित किया’
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘बुलडोजर’ रोके जाने पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा ‘सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे न्याय बताकर महिमामंडित किया’

By ni 24 liveSeptember 17, 20240 Views
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छवि स्रोत : पीटीआई/फ़ाइल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला कि बुलडोजर चलाना न्याय नहीं हो सकता।

यादव ने कहा, “बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता। यह असंवैधानिक था, यह लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए था। मैं सर्वोच्च न्यायालय को इस निर्देश के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने बुलडोजर को रोक दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) और भाजपा नेताओं ने ‘बुलडोजर’ का महिमामंडन किया जैसे कि यह न्याय है।”

उन्होंने कहा, अब जब उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया है तो मुझे लगता है कि बुलडोजर रुक जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर रोक लगाई

इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में अधिकारी एक अक्टूबर तक उसकी अनुमति के बिना आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्ति नहीं गिराएंगे।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होगा।

पीठ ने कहा, “यदि अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण है…तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।”

इसने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक, “इस अदालत की अनुमति लिए बिना” कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त किया जा रहा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों के विध्वंस को लेकर एक “कथा” गढ़ी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चूंकि वह व्यक्ति एक विशेष धर्म से संबंधित था, इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया।

विधि अधिकारी ने कहा, “उन्हें आपके ध्यान में विध्वंस का एक ऐसा मामला लाना चाहिए जहां कानून का पालन नहीं किया गया हो।”

उन्होंने कहा कि प्रभावित पक्षों ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें नोटिस मिल चुके हैं और उनका निर्माण अवैध है।

पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, “आप आश्वस्त रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है।”

पीठ ने इस मामले में दो सितंबर को हुई सुनवाई के बाद दिए गए बयानों पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर कुछ दिशानिर्देश बनाने का प्रस्ताव करती है, जो पूरे देश में लागू होंगे।

पीठ ने कहा, “उस आदेश के बाद, ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर चलता रहेगा… और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है।”

न्यायालय ने कहा कि इस तरह के बयान दिए गए हैं और न्यायालय इस पर आगे कुछ भी कहने से बच रहा है।

पीठ ने कहा, “श्री मेहता, इन निर्देशों के जारी होने के बाद हम इस महिमामंडन और दिखावे पर आपकी सहायता मांगेंगे… आप हमें यह बताएंगे कि इसे कैसे रोका जाए। यदि आवश्यक हुआ तो हम चुनाव आयोग से भी पूछेंगे।”

अदालत ने तब टिप्पणी की थी, “किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।”

हालांकि, न्यायालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में राज्य द्वारा पहले दायर हलफनामे का हवाला दिया था।

उन्होंने कहा था कि हलफनामे में कहा गया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

(एजेंसियों के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई, कहा- 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक कोई अनधिकृत तोड़फोड़ नहीं

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