भारत में नए आपराधिक कानून: दिल्ली में नए आपराधिक संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया गया

कमला नगर बाजार। छवि का उपयोग केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए किया गया है। | फोटो क्रेडिट: सुशील कुमार वर्मा

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा के तहत पहली एफआईआर 1 जुलाई को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी को अपना ठेला हटाने के लिए कहा, तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को, सीआरपीसी के स्थान पर नागरिक सुरक्षा संहिता को तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (IPC की 511 धाराओं के बजाय)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, तथा 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है तथा 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरू किया गया है तथा अधिनियम में 19 धाराओं को निरस्त या हटाया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। संहिता में कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और नौ नई धाराएँ तथा 39 नई उप-धाराएँ जोड़ी गई हैं। अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय-सीमाएँ जोड़ी गई हैं तथा 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है।

भारतीय साक्षरता अधिनियम में मूल 167 प्रावधानों के स्थान पर 170 प्रावधान होंगे तथा कुल 24 प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। दो नये प्रावधान तथा छः उप-प्रावधान जोड़े गए हैं तथा अधिनियम में छः प्रावधानों को निरस्त या हटा दिया गया है।

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