कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आपातकाल के लिए प्रमाण पत्र रोकने पर सीबीएफसी की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी

इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। अब इसे दो सप्ताह के लिए टाल दिया जाएगा।

अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत ने अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा मंजूरी दिए जाने में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कंगना ने लाइव लॉ का एक ट्वीट साझा किया। (यह भी पढ़ें | इमरजेंसी सीबीएफसी मंजूरी में देरी के बीच विवेक अग्निहोत्री ने कहा ‘कायर केवल वही सेंसर करते हैं जो उनके बदसूरत चेहरे को उजागर करता है’)

कंगना रनौत की पहली निर्देशित फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

कंगना ने बीएचसी के आदेश पर प्रतिक्रिया दी

उन्होंने लिखा, “उच्च न्यायालय ने #आपातकाल प्रमाणपत्र को अवैध रूप से रोके रखने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है।” समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश के मद्देनजर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

आपातकाल में क्या हुआ?

फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे दो सप्ताह के लिए टाल दिया जाएगा क्योंकि उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड को फिल्म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने और फिर 18 सितंबर तक इसे प्रमाणित करने का निर्देश दिया है। फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएफसी को बायोपिक इमरजेंसी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।

बीएचसी ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को निर्माता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि प्रमाणपत्र तैयार रखा गया था, लेकिन जारी नहीं किया गया।

पीठ ने कहा कि एक बार जब फिल्म के निर्माताओं को ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया, तो सीबीएफसी का यह तर्क कि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे, गलत है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं आया होता तो वह सीबीएफसी को बुधवार को ही प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दे देती।

ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर वह कोई राहत नहीं दे सकता।

6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म का निर्देशन कंगना ने किया है। शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इसमें समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

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