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पंजाब

{एनजीटी आदेश} पुराने कचरे और सीवेज का प्रबंधन न करने से पंजाब को ₹1,026 करोड़ का नुकसान

By ni 24 liveAugust 22, 20240 Views
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राज्य को एक महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश; अगली सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित है

लुधियाना के गिल चौक इलाके में सिधवान नहर के पास पड़ा खुला कूड़ा डंप। (फोटो हिंदुस्तान टाइम्स) (एचटी फोटो)

लुधियाना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह पंजाब सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दे। ₹पुराने कचरे और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 1,026 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

25 जुलाई के आदेश में एनजीटी ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास राशि जमा कराने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सितंबर 2022 में भी न्यायाधिकरण ने जुर्माना लगाया था ₹राज्य सरकार पर अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने और ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करने में असमर्थता के लिए 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन पंजाब सरकार ने केवल 2,180 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं। ₹मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की जा चुकी है, जिसके कारण हरित अधिकरण द्वारा आगे की जांच की जाएगी।

न्यायाधिकरण ने कहा कि मुख्य सचिव उसके पहले के आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसके तहत प्रबंधन के लिए एक “रिंग-फेंस” खाता बनाने की आवश्यकता थी। ₹पर्यावरण बहाली के लिए 2,080 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। एनजीटी ने कहा कि इस गैर-अनुपालन को एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

एनजीटी का यह फैसला पंजाब में कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति को उजागर करने वाली विभिन्न रिपोर्टों और आंकड़ों की समीक्षा के बाद आया है। न्यायाधिकरण ने पाया कि राज्य के कई शहर और स्थानीय निकाय ठोस कचरे का प्रभावी ढंग से निपटान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में अनुपचारित कचरा जमा हो रहा है। प्लास्टिक और बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन के लिए राज्य के प्रयासों में भी कमी पाई गई, और विभिन्न जिलों में कई उल्लंघन देखे गए।

इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने पंजाब में तरल अपशिष्ट के उपचार में महत्वपूर्ण अंतराल पाया। 2,212 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पन्न करने के बावजूद, राज्य में उपचार क्षमता में अभी भी 326.58 एमएलडी का अंतर है। न्यायाधिकरण ने नदियों में प्रवेश करने वाले अनुपचारित सीवेज की मात्रा पर चिंता व्यक्त की, जो पहले से ही खराब हो चुके सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियों जैसे जल निकायों को और प्रदूषित कर रहा है।

लगातार उल्लंघन और प्रगति की कमी के कारण, एनजीटी ने अब पंजाब सरकार को अपने आदेशों का पालन करने के लिए सख्त समय सीमा तय की है। मुख्य सचिव को नियमित प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार राज्य अधिकारियों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

न्यायाधिकरण ने चेतावनी दी कि यदि पंजाब सरकार इन समयसीमाओं का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे 1974 के जल अधिनियम और 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत और अधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर, 2024 को निर्धारित की गई है, जहां न्यायाधिकरण अपने आदेशों के साथ राज्य के अनुपालन की समीक्षा करेगा।

एनजीटी के आदेश के बाद मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने बुधवार को अधिकारियों को राज्य को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए शहरों और कस्बों में विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

स्थानीय निकाय अधिकारियों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों (शहरी विकास) तथा नगर परिषदों व पंचायतों के ईओ के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में कूड़े के ढेरों को हटा दिया गया है तथा अब इस संबंध में व्यापक योजना बनाकर प्रभावी तरीके से इसका प्रबंधन तुरंत किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस विशेष अभियान के तहत नई पहल करते हुए विरासत में मिले कचरे के निपटान की व्यवस्था की जाए।

वर्मा ने कहा कि उपायुक्त स्वच्छता अभियान की निरंतर समीक्षा करते रहें। साथ ही, यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जगह की आवश्यकता है, तो उपायुक्त आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

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