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पंजाब

{बठिंडा सैन्य स्टेशन गोलीबारी} कोर्ट मार्शल में सेना के गनर को चार सहकर्मियों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा

By ni 24 liveAugust 3, 20240 Views
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बठिंडा

बठिंडा सैन्य स्टेशन पर 12 अप्रैल 2023 को अपने चार साथियों की गोली मारकर हत्या करने वाले सेना के जवान को शनिवार को जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सेवा से बर्खास्त भी कर दिया। (एचटी फोटो)

उच्च सुरक्षा वाले बठिंडा सैन्य स्टेशन पर 12 अप्रैल 2023 को अपने चार सहयोगियों की गोली मारकर हत्या करने वाले सेना के एक जवान को शनिवार को जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे सेवा से बर्खास्त भी कर दिया।

दोषी, गनर देसाई मोहन, और पीड़ित – सागर बन्ने, कमलेश आर, संतोष नागराल, और योगेशकुमार जे – तोपखाने की 80 मध्यम रेजिमेंट से थे और मेस में सहकर्मी थे।

चारों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे भारी सुरक्षा वाले सैन्य अड्डे के अधिकारी मेस के पास अपने कमरों में सो रहे थे।

बठिंडा पुलिस को घटनास्थल से 19 खाली खोखे मिले थे।

जीसीएम इस वर्ष जनवरी से बठिंडा सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जा रहा था।

सेना के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) कर्नल सुधीर चमोली ने जीसीएम कार्यवाही के संबंध में कॉल और टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया।

घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार, चार सैनिकों की हत्या के अलावा गनर मोहन को सैन्य स्टेशन पर स्थित एक सैन्य चौकी से हथियार और गोला-बारूद चोरी करने का भी दोषी ठहराया गया है, जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।

कर्नल एस दुसेजा की अध्यक्षता वाली जीसीएम ने मोहन को हत्या के चार मामलों और सरकारी संपत्ति की चोरी के दो मामलों में दोषी पाया और जवान को आजीवन कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई।

घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि जीसीएम द्वारा शनिवार को घोषित निष्कर्ष और सजा उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है।

कोर्ट मार्शल में जवान का प्रतिनिधित्व दो वकीलों राजेश शर्मा और नवजिंदर सिंह ने किया, जबकि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व ब्रिगेडियर एनके ओहरी (सेवानिवृत्त) ने किया।

सेना ने यह मामला सेना अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत सिविल न्यायालय से अपने हाथ में ले लिया।

पुलिस जांच के दौरान, आंध्र प्रदेश के निवासी मोहन ने शुरू में मृतका पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

मोहन ने यह भी दावा किया कि चारों पुलिसकर्मी उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर उसकी मंगेतर से बात करते थे, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेते थे और उसका मजाक उड़ाते थे।

मुकदमे के दौरान मोहन ने आरोप लगाया कि उन पर आरोप लगाया गया है तथा पुलिस या सेना के समक्ष कोई इकबालिया बयान देने से इनकार किया।

लेकिन मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जीसीएम ने उसके दावे को “अप्रमाणित और बाद में सोचा गया” बताकर खारिज कर दिया और साक्ष्य के सारांश में दिए गए उसके स्वैच्छिक इकबालिया बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसे सभी छह आरोपों में दोषी ठहराया।

12 अप्रैल, 2023 को छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मोहन ने दावा किया कि उसने अपराध स्थल के पास सफेद कुर्ता-पायजामा पहने दो नकाबपोश लोगों को देखा था।

यह मामला 80 मीडियम रेजिमेंट के मेजर आशुतोष शुक्ला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने मोहन की सूचना का हवाला देते हुए बताया था कि हमलावरों में से एक के पास इंसास (इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम) राइफल और दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी।

एफआईआर में कहा गया है कि 9 अप्रैल को एक सेना इकाई से एक इंसास राइफल और 28 कारतूसों वाली एक मैगजीन गायब हो गई थी। बठिंडा पुलिस को बाद में राइफल और मैगजीन मिल गई।

अपराध के एक दिन बाद, एचटी ने पहली बार पंजाब पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में खामियां निकालने की खबर दी थी। मोहन ने कहा था कि उसने दो लोगों को राइफल और कुल्हाड़ी लेकर जाते देखा था, लेकिन चारों जवानों के पोस्टमार्टम में किसी भी धारदार हथियार से चोट लगने की बात सामने नहीं आई।

कोर्ट मार्शल बठिंडा सैन्य स्टेशन गोलीबारी सेना के गनर को आजीवन कारावास
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