बुधवार को शहर में बलात्कार के तीन मामले सामने आए। दो नाबालिगों के साथ उनके पड़ोसियों ने यौन उत्पीड़न किया और 24 वर्षीय एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया।
पहले मामले में, डिवीजन नंबर 2 पुलिस ने अपने पड़ोस की 13 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नाबालिग के पिता के बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के रंजीत कुमार के रूप में हुई है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बुधवार को उसकी बेटी ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की और वे उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिसने उन्हें बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। पूछने पर नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने कुछ महीने पहले उससे दोस्ती की थी और वे एक-दूसरे से फोन पर बात करते थे। लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसे अपने किराए के घर पर बुलाया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया।
मामले की जांच कर रहे सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) कुलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (1) (सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
दूसरे मामले में मेहरबान पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अल्ताफ शेख के रूप में हुई है, जो नाबालिग का पड़ोसी है। लड़की घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि उसके माता-पिता और बड़ी बहन काम पर जाते थे।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है।
नाबालिग की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और बुधवार को वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि नाबालिग चार महीने की गर्भवती है। पूछने पर लड़की ने बताया कि उनके लेबर क्वार्टर में रहने वाले आरोपी ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया।
मामले की जांच कर रहे एएसआई राधे श्याम ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है और उसने नाबालिग लड़की के साथ उस समय मारपीट की जब वह घर पर अकेली थी। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।
तीसरे मामले में शिमलापुरी पुलिस ने 24 वर्षीय महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की। एफआईआर बठिंडा के सुखवीर सिंह के खिलाफ दर्ज की गई।
मामले की जांच कर रही सब-इंस्पेक्टर राजिंदर कौर ने कहा कि महिला ने 31 जुलाई को पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया।
उसने आरोप लगाया कि 17 जून 2023 को आरोपी ने उसे सिधवान नहर के गिल ब्रिज के पास एक फर्नीचर की दुकान से उठाया और मोहाली के एक होटल में ले गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
एसआई ने बताया कि चूंकि घटना मोहाली में हुई थी, इसलिए पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मोहाली पुलिस को भेज दिया है।